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पीला कार्ड प्रक्रिया

यह भी: पूर्व-चेतावनी तंत्र, नारंगी कार्डअंग्रेज़ी में पढ़ें

EU की पूर्व-चेतावनी व्यवस्था जिसके तहत राष्ट्रीय संसदें सहायकता के आधार पर प्रस्तावित कानूनों पर आपत्ति कर सकती हैं; यदि आपत्तियाँ उनके मतों के एक-तिहाई तक पहुँच जाएँ, तो आयोग को प्रस्ताव की समीक्षा करनी होती है।

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EU संधियों का प्रोटोकॉल संख्या 2 प्रत्येक राष्ट्रीय संसद को दो मत (द्विसदनीय प्रणालियों में प्रति सदन एक) और तर्कयुक्त राय भेजने के लिए आठ सप्ताह देता है। आपराधिक मामलों में पुलिस और न्यायिक सहयोग से जुड़े प्रस्तावों के लिए यह सीमा एक चौथाई है। समीक्षा के बाद आयोग प्रस्ताव को बरकरार रख सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है या उसे वापस ले सकता है और इसके कारण बता सकता है। जब आपत्तियाँ साधारण बहुमत तक पहुँचती हैं, तो सामान्य विधायी प्रक्रिया के तहत अधिक सशक्त नारंगी कार्ड लागू होता है। पीला कार्ड तीन बार जारी किया गया है: मोंटी II (2012, वापस लिया गया), यूरोपीय लोक अभियोजक कार्यालय (2013, बरकरार रखा गया) और श्रमिकों की तैनाती संबंधी संशोधन (2016, बरकरार रखा गया)। नारंगी कार्ड का कभी उपयोग नहीं हुआ है।