एक स्वतंत्र सार्वजनिक अधिकारी, जिसका सार्वजनिक निकायों को परामर्श देने और उनकी समीक्षा करने के माध्यम से भावी पीढ़ियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का वैधानिक कर्तव्य है; वेल्स ने अपने 2015 के अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कार्यालय बनाया।
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वेल्स में आयुक्त को भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता का संरक्षक होना है (धारा 18)। कार्यालय यह समीक्षा कर सकता है कि सार्वजनिक निकाय सात कल्याण-लक्ष्यों में कैसे योगदान देते हैं और सिफ़ारिशें कर सकता है (धारा 20); निकायों को उनका पालन करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे या कारण प्रकाशित करने होंगे (धारा 22)। यह वीटो से नहीं, बल्कि समझाने-बुझाने और जाँच-पड़ताल से काम करता है। ऑडिट वेल्स (2020) ने निकायों में दीर्घकालिक चिंतन के असमान एकीकरण को पाया।